हमारी देश और सरकार का यह काम है कि हमेशा लोगों के हित में अच्छे फैसले लेते रहना ताकि देश और दुनिया का हमेशा भला होते रहे जहां एक और आज दुनिया कोरोनावायरस से जूझ रही है और इससे उभरने के लिए पूरी कोशिश कर रही है वहीं दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी ने हमारे अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बंद हो चुके हैं जहां काम बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे लोग जो प्रवासी मजदूर हैं और जिन्होंने दूसरे शहरों की तरफ रुख किया था काम के लिए वापस लौट कर अपने घर को आ चुके हैं बार-बार को कोरोनावायरस दूसरी लहर के साथ वापस आ जाता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है ऐसे में इंसान किस तरह से समानवाय बिठा कर रखें और कैसे इस आर्थिक तंगी से निजात पाए यह सरकार का सबसे पहला कदम होना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना सबसे जरूरी चीज है महामारी के दौरान हालांकि सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं जैसे कि गरीबों को मुफ्त अनाज देना इससे लाखों गरीबों को फायदा हुआ है जिन्होंने सरकार इस सेवा का लाभ उठाया ऐसे गरीब लोग जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं थी और ना ही महामारी के चक्कर में काम उनके लिए वरदान साबित हुआ सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ते रहे तो लोगों का मनोबल भी बढ़ता रहेगा अभी हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थी को बढ़ा दिया है पहले इसमें ₹200000 निकालने की अनुमति दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500000 कर दिया गया है
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लाभार्थी अब वार्षिकी खरीदे बिना एक बार में पूर्ण योगदान वापस लेने के पात्र हैं, यदि कुल पेंशन राशि 5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है। अब तक जो नियम लागू थे, उसके अनुसार पेंशनभोगियों को अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते से 2 लाख रुपये तक निकालने की अनुमति थी। 2 लाख रुपये से अधिक पेंशनभोगियों को एक बार में अपने योगदान का 60 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति थी। हालांकि अब अद्यतन नियम में कहा गया है कि जहां ग्राहक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन राशि 5 लाख रुपये या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सीमा के बराबर या उससे कम है, तो ग्राहक के पास पूरी संचित राशि को वापस लेने का विकल्प होगा। एक वार्षिकी खरीदे बिना पेंशन धन और इस विकल्प के इस तरह के प्रयोग पर, ऐसे ग्राहक का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत या सरकार या नियोक्ता से कोई पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) ने यह भी कहा कि पेंशनभोगियों के लिए एकमुश्त आधार पर समय से पहले निकासी की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। पेंशन नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में प्रवेश की अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। जबकि सिस्टम से बाहर निकलने की उम्र सीमा को बढ़ाकर 75 साल कर दिया गया है। एनपीएस निकासी आयकर कानूनों के तहत कर मुक्त है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लाभार्थियों को कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत तीन साल पूरे करने के बाद अपने एनपीएस खाते से अपना पैसा निकालने की अनुमति है। पूर्णता तिथि से पहले निकासी के लिए लाभार्थी अपने योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि, निकासी की राशि अलग-अलग हो सकती है यदि यह उच्च शिक्षा या बच्चों की शादी के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज और नए घर के निर्माण के लिए है।